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केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी पर पुलिस अफसर को धमकाने का आरोप, दर्ज हुई FIR

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 224 के तहत केस दर्ज किया गया है. एडीजीपी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि कुमारस्वामी ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ धमकाने वाली टिप्पणी की.

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केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी (फाइल फोटो)
केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी (फाइल फोटो)

केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी (HD Kumaraswamy) पर पुलिस अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा है. उनके खिलाफ खनन मामले की जांच कर रहे एक सीनियर पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर धमकाने के आरोप में बेंगलुरु के संजय नगर थाने में केस भी दर्ज किया जा चुका है. पुलिस महानिरीक्षक एम चंद्रशेखर की शिकायत के आधार पर सोमवार को केस दर्ज किया गया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुमारस्वामी ने एक सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के उद्देश्य से उसे धमकाया. एडीजीपी चंद्रशेखर आईपीएस ने एचडी कुमारस्वामी, निखिल कुमारस्वामी और जेडीएस विधायक सुरेश बाबू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

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भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 224 के तहत मामला दर्ज किया गया है. एडीजीपी द्वारा की गई शिकायत में कहा गया है कि कुमारस्वामी ने उनके और उनके परिवार के खिलाफ धमकाने वाली टिप्पणी की.

शिकायतक दर्ज करवाने वाले ऑफिसर ने कहा कि वह खनन मामले की जांच कर रहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें कुमारस्वामी आरोपी हैं.

क्या आरोप लगाए गए हैं?

कुमारस्वामी के खिलाफ जांच उन आरोपों से संबंधित है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने 2006 से 2008 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान कानून का उल्लंघन करते हुए बेल्लारी जिले में श्री साई वेंकटेश्वर मिनरल्स (SSVM) को 550 एकड़ का खनन पट्टा अवैध रूप से स्वीकृत किया था.

यह भी पढ़ें: 'SIT नहीं कर रही है निष्पक्ष जांच...', प्रज्वल मामले में पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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चंद्रशेखर ने बेंगलुरु के संजय नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज अपनी शिकायत में कहा, “SIT ने जांच रिपोर्ट तैयार करने और आरोपी (कुमारस्वामी) के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और सामग्री मिलने के बाद, 21/11/2023 को कर्नाटक के महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर आरोपी एचडी कुमारस्वामी के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मांगी थी.”

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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