scorecardresearch
 

अनलॉक-5 के दिशा-निर्देश जारी, राज्य सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद स्कूल-कॉलेज खोलने की छूट

अनलॉक-5 के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी.

Advertisement
X
अनलॉक-5 के दिशा निर्देश जारी (फाइल फोटो)
अनलॉक-5 के दिशा निर्देश जारी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • केंद्र की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं
  • इस पर अभिभावक की सहमति आवश्यक होगी
  • अनलॉक-4 में आंशिक रूप से खोले गए थे स्कूल

अनलॉक-5 के लिए केंद्र की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. 15 अक्टूबर के बाद स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को निर्णय लेने की छूट दी गई है. हालांकि इसके लिए अभिभावक की सहमति आवश्यक होगी. 

Advertisement

जारी दिशा निर्देश के मुताबिक, ऑनलाइन/डिस्टेंस लर्निंग जैसे चल रही थी, उसी तरह से चलती रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा. जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति है, उन्हें राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा.

अनलॉक-5 के तहत सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सम्मेलन और अन्य मंडलियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर 100 व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता के साथ मंजूरी होगी. इसके अलावा मनोरंजन पार्कों को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत मिल गई है. गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्क और इसी के जैसे दूसरी जगहों को भी खोलने की इजाजत दे दी है. 

कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख़्ती से लागू रहेगा

31 अक्टूबर तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सख्ती से लागू रहेगा. थिएटर, मल्टीप्लेक्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए I&B मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी. इससे पहले सरकार ने एक सितंबर को शुरू हुए अनलॉक-4 में मेट्रो सेवाओं को फिर से शुरू करने की इजाजत दी थी. विशेष गाइडलाइंस के बाद 7 सितंबर से मेट्रो की सेवाओं को शुरू कर दिया गया था.  

Advertisement

Advertisement
Advertisement