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उन्नाव रेप केस: IAS अदिति सिंह को सरकार की क्लीन चिट, CBI की कार्रवाई की सिफारिश खारिज

उन्नाव के चर्चित कुलदीप सिंह सेंगर रेप केस में उन्नाव की तत्कालीन आईएएस अदिति सिंह को राहत मिल गई है. सीबीआई की जांच में, उन्हें इस मामले में लापरवाही का दोषी पाया गया था. सीबीआई ने इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी.

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उन्नान रेप केस में तत्कालीन आईएएस अदिति सिंह को मिली राहत
उन्नान रेप केस में तत्कालीन आईएएस अदिति सिंह को मिली राहत
स्टोरी हाइलाइट्स
  • IAS अदिति सिंह पर कार्रवाई की सिफारिश खारिज
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने सिफारिश खारिज की
  • CBI ने पाया था लापरवाही बरतने का दोषी

Unnao Rape Case: उन्नाव के चर्चित कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) रेप केस में उन्नाव की तत्कालीन आईएएस अदिति सिंह को CBI की जांच में, इस केस में लापरवाही का दोषी पाया गया था. उन्हें फिलहाल इस केस से क्लीन चिट मिल गई है. CBI ने इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की थी.

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IAS अदिति सिंह पर कार्रवाई की सिफारिश खारिज

उन्नाव रेप केस में लापरवाही बरतने की दोषी पाई गईं तत्कालीन आईएएस अदिति सिंह के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश को उत्तर प्रदेश सरकार ने खारिज कर दिया है. इस मामले में शासन को अदिति की कोई गलती नहीं मिली. उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई है. 

अदिति सिंह पर कार्रवाई न करने का आरोप था
 
2009 बैच की आईएएस अदिति सिंह 24 जनवरी 2017 से 26 अक्टूबर 2017 तक उन्नाव की डीएम थीं. सीबीआई ने जांच में पाया था कि अदिति सिंह से रेप पीड़िता ने कई बार शिकायत की थी. पीड़िता के कई पत्र लिखने के बावजूद उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, न ही कोई कार्रवाई की गई. अदिति इस वक्त हापुड़ की डीएम हैं. 

बता दें कि सीबीआई ने इस मामले में जिले के तत्कालीन बड़े अफसरों को दोषी माना था. सीबीआई ने वहां एसपी के पद पर रहीं नेहा पांडेय और पुष्पांजलि देवी व अपर पुलिस अधीक्षक अष्टभुजा सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की थी.

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इस मामले में कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने धारा 376 और पॉक्सो के सेक्शन 6 के तहत दोषी ठहराया था. रेप के साथ-साथ पीड़िता के परिवार के तीन लोगों की हत्या कराने का आरोप भी कुलदीप सेंगर पर लगा था. इसमें पीड़िता के पिता भी शामिल थे.

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