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चार धाम देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुब्रमण्यम स्वामी

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

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बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (फाइल फोटो)
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती
  • उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका
  • सरकार के पास चार धाम, 51 मंदिरों का नियंत्रण

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चार धाम समेत 51 मंदिरों को राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त करने की गुहार लगाई है. बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. स्वामी ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी.

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सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि क्या वजह है कि हमारे सेक्युलर देश में केवल मंदिर ही सरकार के नियंत्रण में हैं, जबकि मस्जिद और अन्य धार्मिक स्थान नहीं. स्वामी ने इसी साल 21 जुलाई को उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्रदेश सरकार के चार धाम देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड बनाने के फैसले को चुनौती दी थी.

राज्य सरकार ने इस बोर्ड के गठन के साथ ही चार धाम और 51 अन्य मंदिरों का नियंत्रण अपने पास ले लिया था. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्वामी की याचिका खारिज करते हुए बोर्ड की वैधता बरकरार रखी थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने तब अपने फैसले में कहा था कि बोर्ड के पास संपत्ति के साथ ही प्रशासनिक शक्तियां होंगी. मंदिरों का स्वामित्व राज्य सरकार के पास होगा.

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बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने तब हाईकोर्ट में मौलिक अधिकारों की भी दुहाई दी थी. स्वामी ने तब हाईकोर्ट में दलील दी थी कि संविधान के तहत सभी नागरिक, संप्रदायों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्राप्त है. सरकार संविधान से मिले इस अधिकारी का उल्लंघन कर रही है.

 

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