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'मंत्री के बयान को सरकार का बयान नहीं कह सकते हैं', अभिव्यक्ति की आजादी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

फ्री स्पीच केस पर पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सासंदों/ विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है. इसके अलावा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सरकार का बयान नहीं ठहराया जा सकता.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

किसी मंत्री, सासंद या विधायक के बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार पर पाबंदियां लगाई जा सकती हैं? इस पर आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. फ्री स्पीच केस पर पांच जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि राज्य या केंद्र सरकार के मंत्रियों, सासंदों/ विधायकों व उच्च पद पर बैठे व्यक्तियों की अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है. इसके अलावा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को सरकार का बयान नहीं ठहराया जा सकता.

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, एएस बोपन्ना, बीआर गवई, वी रामासुब्रमण्यन और बीवी नागरत्ना की संविधान पीठ ने कहा कि सरकार या उसके मामलों से संबंधित किसी मंत्री द्वारा दिए गए बयानों को अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.

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एक अलग फैसले में, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा कि भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी एक बहुत जरूरी अधिकार है, ताकि नागरिकों को शासन के बारे में अच्छी तरह से सूचित और शिक्षित किया जा सके, यह अभद्र भाषा में नहीं बदल सकता. 

क्या है मामला

यह मामला उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री आजम खान द्वारा सामूहिक बलात्कार पीड़ितों के बारे में दिए गए एक बयान से शुरू हुआ. बुलंदशहर की एक बलात्कार पीड़िता के पिता द्वारा दायर रिट याचिका पर 2016 में मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था, जहां यह आरोप लगाया गया था कि राज्य के मंत्री और प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्व (आजम खान) ने पूरी घटना को "केवल राजनीतिक साजिश और कुछ नहीं" के रूप में करार दिया था. बाद में, आजम खान ने सामूहिक बलात्कार को "राजनीतिक साजिश" कहने के लिए माफी मांगी थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. लेकिन मामले के अन्य पहलुओं को देखते हुए सुनवाई को जारी रखा था.

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