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उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बुलाई बैठक, जेपी नड्डा और खड़गे से करेंगे मुलाकात, जज के घर नकदी मिलने का मामला

21 मार्च को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए, धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम का जिक्र किया. यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था.

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़. (फाइल फोटो)
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़. (फाइल फोटो)

दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कथित तौर पर नकदी मिलने के मामले पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने गहरी चिंता जताई है. उन्होंने सोमवार सुबह सदन के नेता जे.पी. नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक बैठक बुलाई है. इस बैठक में न्यायिक जवाबदेही से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी.

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जयराम रमेश ने उठाया था मुद्दा

21 मार्च को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा उठाए गए सवालों पर जवाब देते हुए, धनखड़ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम का जिक्र किया. यह अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया था.

धनखड़ ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक कानून था, जिसे अभूतपूर्व सर्वसम्मति से संसद ने पारित किया था. अगर इसे प्रभावी तरीके से लागू किया गया होता, तो हमें इस तरह के मामलों (नकदी मिलने के आरोप) का सामना नहीं करना पड़ता.'

'सदन के नेता और विपक्ष के नेता के साथ करेंगे चर्चा'

उन्होंने कहा कि, 'अगर यह किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति के साथ हुआ होता, तो वह तुरंत निशाना बन जाते इसलिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है. मैं सदन के नेता और विपक्ष के नेता से संपर्क करूंगा. हम सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक तंत्र तैयार करने का प्रयास करेंगे.'

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