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हरिद्वार हेट स्पीच: जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत, ये हैं शर्तें

हरिद्वार धर्म संसद से जुड़े हेट स्पीच के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत मिल गई है. जितेंद्र नारायण त्यागी पर धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था.

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जितेंद्र नारायण त्यागी (फाइल फोटो)
जितेंद्र नारायण त्यागी (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • धर्म परिवर्तन कर सैयद वसीम रिजवी जितेंद्र नारायण त्यागी बने थे
  • 13 जनवरी 2022 को जितेंद्र नारायण त्यागी की गिरफ्तारी हुई थी

Haridwar Dharm Sansad Hate Speech: हरिद्वार धर्म संसद से जुड़े हेट स्पीच के मामले में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को जमानत मिल गई है. धर्म परिवर्तन कर सैयद वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी पर धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था. जितेंद्र उर्फ वसीम रिजवी को फिलहाल शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट से तीन महीने की जमानत मिली है.

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जितेंद्र नारायण त्यागी पर हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद में इस्लाम और पैगंबर के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने का आरोप है. जितेंद्र नारायण त्यागी को इस मामले में 13 जनवरी के दिन गिरफ्तार किया गया था.

जितेंद्र नारायण त्यागी को शर्तों के साथ मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने के लिए त्यागी को अंतरिम मेडिकल जमानत दी है. कोर्ट ने कहा कि वो अंडरटेकिंग दें कि जमानत पर बाहर रहने के दौरान वो कहीं भी और किसी भी प्रकार से हेट स्पीच नहीं देंगे. इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, डिजिटल, सोशल मीडिया पर कोई भी बयान नहीं देंगे.

यह भी पढ़ें - जम्मू: हिंदू बनते ही जितेंद्र त्यागी ने दिया था मुस्लिम विरोधी बयान, कश्मीर की कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

सुप्रीम कोर्ट ने वकील विकास सिंह को कहा कि वो अपने क्लाइंट त्यागी उर्फ रिजवी को सलाह दें कि वो हेट स्पीच में लिप्त ना रहें, क्योंकि मौजूदा दौर में समाज के विभिन्न वर्गों में सौहार्द बनाए रखना जरूरी है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में हेट स्पीच पर सवाल उठाए थे.

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धर्म संसद में हेट स्पीच के आरोपी जितेन्द्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खट-खटाया था. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उत्तराखंड हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद जितेंद्र नारायण त्यागी ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. यहां से उनको फिलहाल राहत मिल गई है.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सख्त टिप्पणी भी की थी. कहा गया था कि ऐसे नफरत भरे बोल माहौल खराब कर रहे हैं.

 

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