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बंगाल: एक जुलाई तक बढ़ा कोरोना लॉकडाउन, ममता सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

बंगाल में 16 जून से सरकारी दफ्तर 25 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे. वहीं प्राइवेट और कॉरपोरेट ऑफिस भी सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि इस दौरान दफ्तर में सिर्फ 25 फीसदी स्टाफ की मौजूदगी की अनुमति रहेगी. इस दौरान ई-पास भी अनिवार्य रहेगा.

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बंगाल में कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियां एक जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं. (फाइल फोटो)
बंगाल में कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियां एक जुलाई तक बढ़ा दी गई हैं. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद
  • केवल वैक्सीन ले चुके लोग ही जा सकेंगे पार्क

कोरोना संकट के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने पहले से लागू पाबंदियों को एक जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है. सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक सूबे में बैंक सुबह 10 बजे से दोपहर दो बजे तक खुले रहेंगे. ममता सरकार की तरफ से कुछ छूट भी दी गई है.

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राज्य में 16 जून से सरकारी दफ्तर 25 फीसदी स्टाफ के साथ खुलेंगे. वहीं प्राइवेट और कॉरपोरेट ऑफिस भी सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक खुले रहेंगे. हालांकि इस दौरान दफ्तर में सिर्फ 25 फीसदी स्टाफ की मौजूदगी की अनुमति रहेगी. इस दौरान ई-पास भी अनिवार्य रहेगा.

पार्क भी खुले रहेंगे लेकिन वैक्सीन ले चुके लोगों को ही पार्क के अंदर जाने की अनुमति होगी. सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क तीन घंटे के लिए 6 से 9 बजे तक खुलेंगे. बाजार भी सुबह सात से 11 बजे तक यानी चार घंटों के लिए ही खुलेंगे. वहीं थोक दुकानें 11 से शाम के छह बजे तक खुलेंगी. रेस्त्रां और बार दोपहर 12 से शाम के 8 बजे तक खुलेंगे. यहां सिर्फ 50 फीसदी लोगों को ही बैठने की अनुमति होगी.

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अंतरराज्यीय बस सेवा, जलवाहन और ट्रेनें अभी भी बंद रहेंगी. निजी वाहन, कैब केवल आपात स्थिति और जरूरी कार्य के लिए ही चल सकेंगे. रात 9 बजे से सुबह के पांच बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध जारी रहेगा. शॉपिंग मॉल में दुकानें पाबंदियों के साथ खुल सकेंगी. सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी. हालांकि इस दौरान 25 प्रतिशत स्टाफ और एक समय में 30 प्रतिशत से ज्यादा लोगों को दुकान पर मौजूद रहने की इजाजत नहीं होगी.

रात के 9 बजे से सुबह के पांच बजे तक केवल जरूरी सेवाओं वाले लोगों को ही आने-जाने की अनुमति होगी. सभी स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. बिना दर्शकों के साथ खेल संबंधी आयोजन स्टेडियम में किए जा सकेंगे. जिम, सिनेमा हॉल और ब्यूटी पार्लर बंद रहेंगे.

 

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