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Explainer: जानिए- IAS Cadre Rules में मोदी सरकार क्या बदलाव करने जा रही, जिस पर विपक्षी दल जता रहे हैं विरोध

IAS Cader Rules Ammendment: केंद्र सरकार आईएएस (कैडर) नियम 1954 में संशोधन करने जा रही है. इसके बाद आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर का पावर केंद्र के पास आ जाएगा. प्रस्तावित नियमों में है कि अगर राज्य सरकार को कोई असहमति होती है तो ऐसे में केंद्र का ही फैसला लागू होगा.

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नियमों में संशोधन को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है. (फाइल फोटो-PTI)
नियमों में संशोधन को लेकर ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है. (फाइल फोटो-PTI)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आईएएस कैडर नियमों में संशोधन का प्रस्ताव
  • अधिकारियों के तबादले का पावर केंद्र के पास होगा

IAS Cader Rules Ammendment: केंद्र सरकार आईएएस (कैडर) रूल्स 1954 में संशोधन करने जा रही है. इस बदलाव से आईएसएस अफसरों का ट्रांसफर करने का पावर केंद्र सरकार के पास आ जाएगा. इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने आपत्ति जताई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) को फिर से चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि ऐसा करने से संघीय तानाबाना और संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट हो जाएगा. 

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सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने इस पर चिंता जताई है. उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा कि ये फैसला संघीय ढांचे के ताबूत में एक और कील साबित होगा.

बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार बजट सत्र में इस संशोधन का बिल लाने की तैयारी कर रही है. अगर आईएएस काडर नियमों में संशोधन होता है तो केंद्र सरकार राज्य की आपत्तियों को दरकिनार कर अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्तियों में तैनात कर सकेगी.

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क्या है आईएएस कैडर नियम?

आईएएस (कैडर) नियम 1954 के मुताबिक, अफसरों की भर्ती केंद्र सरकार ही करती है, लेकिन जब उन्हें उनके राज्य के कैडर दिए जाते हैं तो वो राज्य सरकार के अधीन आ जाते हैं. 

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नियमों के मुताबिक, किसी भी आईएएस अधिकारी को उस राज्य सरकार और केंद्र सरकार की सहमति से ही केंद्र सरकार या किसी दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है.

अगर प्रतिनियुक्ति में किसी भी तरह की कोई असहमति होती है तो फैसला केंद्र सरकार करेगी और उस फैसले को राज्य सरकार को मानना होगा.

क्या बदलने जा रही है सरकार?

- जनहित में केंद्र सरकार अफसरों को केंद्र में पोस्ट कर सकती है और उस राज्य सरकार को तय समय में केंद्र के फैसले को लागू करना होगा. 

- इसमें ये भी प्रस्ताव है कि अगर समय रहते राज्य सरकार केंद्र के फैसले को लागू नहीं करती है और अधिकारी को मुक्त नहीं करती है तो केंद्र की ओर से तय तारीख से अधिकारी को कैडर से मुक्त माना जाएगा.

- मौजूदा नियमों में ऐसा प्रावधान नहीं है. प्रस्तावित नियमों में तय समय में राज्य सरकार को केंद्र के फैसले को लागू करने की बात कही गई है. जबकि, मौजूदा नियम में ऐसी कोई समय सीमा नहीं है.

 

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