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'नकेल नहीं कसी तो युवा खत्म हो जाएंगे,' सुप्रीम कोर्ट की नशे पर पंजाब सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय पुलिस को जवाबदेह ठहराते हुए कार्रवाई की जाएगी. अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी.

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सांकेतिक फोटो.
सांकेतिक फोटो.

पंजाब में नशे की समस्या को लेकर सरकारी उदासीनता पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है. SC ने  कहा कि पंजाब में नशे की समस्या विकराल होती जा रही है. नकली शराब और नशीले पदार्थों की बिक्री तस्करी और इस्तेमाल को रोका जाना चाहिए. अगर इन पर सख्त लगाम नहीं कसी गई तो युवा खत्म हो जाएंगे. नशे की वजह से गरीब लोग मर रहे हैं. पंजाब में हर गली में देसी दारू बनाने भट्टी चल रही है. अगर कोई चाहे तो हमारे पूरे देश को खत्म कर देगा. अगर बॉर्डर क्षेत्र नहीं सुरक्षित है तो देश कैसे चलेगा? 

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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से नकली शराब की बिक्री रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है. कोर्ट ने चेतावनी भी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्थानीय पुलिस को जवाबदेह ठहराते हुए कार्रवाई की जाएगी. अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी. 

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री से हुई मौतों के मामले की सुनवाई कर रहा है. सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि ड्रग्स और शराब की समस्या पर सरकार केवल एफआईआर दर्ज कर रही है, लेकिन मसला ये है कि हर मोहल्ले में एक भट्टी है. आपको जब्त किए गए पैसे का इस्तेमाल अभियानों के लिए करना चाहिए। पकड़े गए लोगों पर कब मुकदमा चलेगा? सरकार क्या कदम उठा रही है?

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पिछले दो साल में शराब को लेकर 34,000 से ज्यादा एफआईआर हुईं लेकिन कार्रवाई क्या हुईं? कितने मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई? घरों में बनी इस शराब का सेवन गरीब मजदूर ही करते हैं. भट्टियों को पूरे राज्य में रहने चलने की अनुमति क्यों है? सीमावर्ती राज्य के युवा नशे के आदी हैं तो ये देश के लिए काफी खतरनाक है.

सरकार बताए कि कितने लोगों से जुर्माना वसूला गया? इस राशि का उपयोग कैसे कर रहे हैं? ये भी बताएं. जस्टिस एमआर शाह ने कहा कि पिछले 2 साल में पंजाब एक्साइज एक्ट के तहत 34,767 एफआईआर दर्ज की गईं. क्या अब भी यह आपके लिए चौंकाने वाला नहीं है? क्या इस नकली शराब पर रोक लगाना राज्य सरकार का काम नहीं है? हमें A सरकार या B सरकार से कोई सरोकार नहीं है. जो हो रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है.

सरकार की ओर से एएसजी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है. चीजें आगे बढ़ रही हैं. आईपीसी की धारा 302 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर करोड़ों रुपए जुर्माना वसूला गया है.

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