आम आदमी पार्टी को पार्टी मुख्यालय के लिए राजधानी नई दिल्ली में जमीन आवंटन के मामले पर फ़िलहाल कोई राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि AAP को 15 जून तक अपना वर्तमान पार्टी कार्यालय खाली करना होगा. हालांकि हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को 6 सप्ताह के भीतर AAP की मांग पर विचार करने का आदेश दिया.