कर्नाटक हिजाब विवाद में फैसला आ गया है. हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि छात्र स्कूल यूनिफॉर्म पहनने से इनकार नहीं कर सकते. हिजाब इस्लाम के धार्मिक व्यवहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, जबकि स्कूल यूनिफॉर्म व्यवस्था बनाने के लिए एक वाजिब पाबंदी है - कोर्ट ने कहा. कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों में हिजाब का समर्थन करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. इस बारे में बीजेपी नेता अनिल जैन ने कहा कि हिजाब विवाद मुस्लिम महिलाओं में पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के खिलाफ साजिश है. उन्होंने कहा कि स्कूल में किसी तरह का भेद ना हो इसीलिए यूनिफार्म चली. देखें ये वीडियो.
The High Court has given its verdict in the Karnataka Hijab controversy. About this, BJP leader Anil Jain said that the hijab controversy is a conspiracy against the increasing popularity of PM Modi among Muslim women. Another BJP leader said that uniform itself means equality. Watch this video.