मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ी और फिर राहुल की संसद से सदस्यता भी चली गई. सूरत सत्र न्यायालय ने राहुल को दोषी करार दिये जाने के फैसले पर अंतरिम रोक नहीं लगाई है. साथ ही कोर्ट से मिली 2 साल की सजा निलंबित नहीं की गई. अब 13 अप्रैल को अर्ज़ी पर अगली सुनवाई की जाएगी.