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मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली जमानत, दिल्ली हाई कोर्ट ने निरस्त की याचिका

दिल्ली हाई कोर्ट ने आज दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीमित राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया लेकिन बीमार पत्नी से मिलने की मोहलत मिल गई है. कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ आरोप गंभीर है, लिहाजा उनको अभी अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता है.

The Delhi High Court has today given limited relief to Manish Sisodia. The court refused to grant him interim bail but he has been given permission to go meet his ailing wife. The court said that the allegations against Sisodia are serious.

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