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Sedition Law News: कार्टून बनाने से लेकर ट्रेन लेट करवाने तक पर लग चुका है राजद्रोह का केस

Sedition Law News: कार्टून बनाने से लेकर ट्रेन लेट करवाने तक पर लग चुका है राजद्रोह का केस

Sedition Law News: देश में आईटीए एक्ट 66A को खत्म किया गया लेकिन फिर भी एक साल तक इसी कानून के तहत केस दर्ज होते रहे. ये बात पहले इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून को होल्ड पर डालने की बात कही. लेकिन क्या अब फिर कहीं कोई राजद्रोह का केस तब तक दर्ज नहीं होगा, जब तक केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून पर पुनर्विचार करके अपनी बात पूरी नहीं रखी जाती. क्या आईपीसी की धारा 124 ए को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आई लक्ष्मणरेखा का पालन होगा? इस वीडियो में देखें कार्टून बनाने से लेकर ट्रेन लेट करवाने तक पर लग चुके हैं राजद्रोह का केस.

The Supreme Court has ordered that the 162-year old sedition law under Section 124A of the Indian Penal Code should be kept in abeyance. Watch this video to know that how from making cartoons to getting the train late sedition cases have been filed against many.

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