हाईकोर्ट का फैसला आते ही जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने इसे मुसलमानों के लिए हानिकारक बताते हुए कहा कि इसका धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ता है. जबकि कर्नाटक हाईकोर्ट के 129 पेज के फैसले में हिजाब को लेकर कुरान मजीद और हदीस के आधार पर अपने निर्णय को तर्क, न्याय और विधि सम्मत बताया है और कहा है कि इन्हीं धार्मिक पुस्तकों में हिजाब पहनने को लेकर सिर्फ सिफारिश की गई है. आजतक ने हिजाब पर केरल के गवर्नर आरिफ खान से बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि 'हिजाब का महिलाओं की ड्रेस से कोई मतलब ही नहीं है'. देखें ये रिपोर्ट.