केंद्र सरकार के बनाए नए हिट एंड रन लॉ (Hit and Run Law) के तहत 10 साल की जेल और सात लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया है. जिसके खिलाफ देशभर में ट्रक, डंपर और बस चालकों ने हड़ताल की थी.