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वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता लाने वाला नया बिल, सदन में गरमागरम बहस

वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और पारदर्शिता लाने वाला नया बिल, सदन में गरमागरम बहस

सरकार वक्फ़ कानून में संशोधन लाई है जिसमें वक्फ़ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन में पारदर्शिता लाने के प्रावधान हैं. इस बिल के तहत वक्फ़ बोर्ड का योगदान 7% से घटाकर 5% किया गया है, जबकि मस्जिदों के लिए 2% बढ़ाया गया है. नए कानून में मुस्लिम ट्रस्टों को वक्फ़ के बजाय ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकरण की अनुमति दी गई है.

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