पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने आज गुरुवार को ठुकरा दिया है. कोर्ट ने उसके भारत प्रत्यर्पित किए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है. कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है. हालांकि उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं दिख रही है. कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प होगा. फैसले के खिलाफ वह हाईकोर्ट में अपील कर सकता है. नीरव के पास अपील के लिए 28 दिनों का वक्त है. हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद वह मानवाधिकार कोर्ट जा सकता है. देखें