सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वालों की जानकारी मांगी. यह जानकारी 26 दिनों में एसबीआई ने नहीं दी, जिसके बाद बैंक ने कोर्ट से और वक्त मांगा. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने एसबीआई की हर दलील खारिज कर दी और कहा कि बैंक को चुनाव आयोग को चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वालों की जानकारी देनी चाहिए. पूरा मामला समझने के लिए देखें वीडियो.