सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की कविता पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया है. अदालत ने कहा कि कविता में हिंसा का संदेश नहीं है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जोर दिया. न्यायालय ने कहा कि विचारों का जवाब विचार से ही दिया जाए और बड़ी संख्या में लोग विचार को नापसंद करते हों तब भी उस व्यक्ति को सम्मान मिले.