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'आरोपी या दोषी होने पर नहीं कर सकते तोड़फोड़', बुलडोजर एक्शन पर SC की सख्त टिप्पणी

'आरोपी या दोषी होने पर नहीं कर सकते तोड़फोड़', बुलडोजर एक्शन पर SC की सख्त टिप्पणी

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी या दोषी है तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है. तोड़फोड़ नहीं की जा सकती है. हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और ये निर्देश सभी के लिए है. देखें सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा?

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