प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सबसे बड़ी अदालत ने मानकों में बदलाव से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में आरक्षण का आधार होना चाहिए. आधार का समर्थन करने वाले आंकड़े होने चाहिए और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी होनी चाहिए. केंद्र सरकार समीक्षा की अवधि तय करे. SC ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के फैसलों में जो आरक्षण के पैमाने तय किए हैं. उनमें हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं. देखें
The Supreme Court has refused to dilute conditions for reservations in the promotion of Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in government jobs, adding that it cannot lay down a new yardstick. Watch video to know more.