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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, महिला को नहीं दी 26 हफ्ते बाद गर्भपात की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, महिला को नहीं दी 26 हफ्ते बाद गर्भपात की इजाजत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 26 हफ्ते की गर्भवती विवाहिता को गर्भपात की इजाजत देने से इनकार कर दिया. अदालत की तरफ से ये फैसला ऐसे समय पर सुनाया गया है, जब एम्स की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई कि महिला के गर्भ में पल रहा बच्चा सामान्य है.

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