सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर एक हफ्ते के लिए अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी और कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. सरकार को 7 दिन में जवाब देने का निर्देश दिया गया है. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह उनके धार्मिक अधिकारों में दखलंदाजी है, जबकि सरकार का तर्क है कि यह भ्रष्टाचार रोकने के लिए आवश्यक है.