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GST on Hospital Beds: अस्पतालों में इलाज पर भी टैक्स वसूलने की तैयारी में सरकार! जान लीजिए बदले नियम

GST on Hospital Beds: अस्पतालों में इलाज पर भी टैक्स वसूलने की तैयारी में सरकार! जान लीजिए बदले नियम

एक बार फिर मंहगाई का बोझ बढ़ने वाला है. इसकी चपेट में आम लोगों के साथ-साथ अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों पर भी पडे़गा कारण, जीएसटी परिषद ने हाल ही में कई चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने का फैसला किया है. जिसमें प्राइवेट अस्पतालों के रूम रेंट को भी शामिल किया गया है. आईसीयू को छोड़कर अब प्रतिदिन 5000 रुपये से अधिक वाले अस्पताल के कमरे पर 5 फीसदी जीएसटी 18 जुलाई से लगेगा. जितने दिन मरीज इलाज के दौरान बेड पर रहेगा, उसे कम से कम 250 रुपये रोजाना अतिरिक्त खर्च करना होगा. देखें आप पर कैसे पड़ेगा इसका असर.

GST Council has recently decided to bring many things under the purview of GST. In which room rent of private hospitals has also been included. From July 18, 5 per cent GST will be levied on hospital rooms costing more than Rs 5000 per day, excluding ICU.

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