कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके चलते संसद से उनकी सदयता भी छिन गई. लेकिन आखिर किस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है और किसी सदस्य को अयोग्य घोषित करने के लिए क्या नियम हैं? समझें.