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Verdict On Gyanvapi Case: 'ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक', मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज, देखें क्या बोला कोर्ट

Verdict On Gyanvapi Case: 'ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी केस सुनने लायक', मुस्लिम पक्ष की मांग खारिज, देखें क्या बोला कोर्ट

वाराणसी में श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी मस्जिद मामले में देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं. नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत ये केस सुनने योग्य है या नहीं, इसी पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. पिछली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने दलीलें दी थीं. जिला जज ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था. आज अंततः इस फैसले को सबके सामने रख दिया गया है. जानें क्या है कोर्ट का फैसला.

The hearing was going on in the Varanasi district court on whether this case is worth hearing under the Civil Procedure Code or not. The district judge had reserved the order in this case on August 24. Today this decision has been announced. Watch this video.

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