राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा. बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी और रात में वोटिंग की संभावना है. एनडीए के पास 125 सांसदों का समर्थन है, जबकि बिल पास करने के लिए 119 वोट चाहिए. विपक्ष का कहना है कि यह बिल संविधान की धारा 25 और 26 के खिलाफ है. सरकार का दावा है कि 99% वक्फ संपत्तियां पहले ही डिजिटाइज हो चुकी हैं.