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अपराजिता बिल क्या है? जिसे बंगाल विधानसभा में किया गया पारित, जानें इसकी खास बातें

अपराजिता बिल क्या है? जिसे बंगाल विधानसभा में किया गया पारित, जानें इसकी खास बातें

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पास हो गया है. नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी. पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी. बीजेपी ने भी इस बिल का समर्थन किया है. इसे अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया गया है. देखिए VIDEO

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