इस केस में पुलिस चार्जशीट पेश कर चुकी है. अंतरिम जमानत के दिन सुनवाई में बृजभूषण के वकीलों ने दलील दी थी कि दिल्ली पुलिस ने बिना जांच के चार्जशीट दायर की है. इन केसों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान भी नहीं है.