सुप्रीम कोर्ट से सजा का ऐलान होने के बाद संजय के चाहने वालों को उम्मीद की छोटी किरण नजर आई. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल क़े शंकरनारायणन को चिट्ठी लिखी है जिसमें अपील की गई है कि संजय दत्त की सजा माफ कर दिया जाए.
काटजू ने चिट्ठी में लिखा, 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि संजय दत्त ने बिना लाइसेंस के हथियार रखने का गुनाह किया है. लेकिन उसके लिए संजय दत्त 20 साल से मानसिक सजा भुगत रहे हैं.
उन्होंने आगे लिखा है, इस दौरान उन्होंने काफी परेशानी का सामना किया है. इसके अलावा संजय दत्त 18 महीने जेल में भी गुजार चुके हैं.
सबसे बड़ी बात ये है कि संजय दत्त को 1993 बम धमाके में किसी भी भूमिका के लिए दोषी नहीं करार दिया गया है.
उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्म्स ऐक्ट के तहत न्यूनतम सजा सुनाई है. संजय दत्त ने कुछ साल पहले ही शादी की है उनके दो छोटे बच्चे भी हैं.
उनके पिता ने भी समाज की बहुत सेवा की है. ऐसे में संजय दत्त को संविधान की अनुच्छेद 161 के तहत माफी दे देनी चाहिए.
पूर्व जस्टिस काटजू जिस अनुच्छेद 161 की बात रह रहे हैं उसके तहत राज्यपाल किसी भी सजायाफ्ता मुजरिम की सजा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं या फिर खत्म कर सकते हैं.
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संजय दत्त के परिवार में निराशा का माहौल है. उनके वकील सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दाखिल करने की बात कह रहे हैं.
अब जस्टिस काटजू के पत्र से भी दत्त परिवार में एक उम्मीद जगी है.
पूर्व जस्टिस काटजू का पत्र संजय के लिए एक राहत लेकर आया है. उनके चाहने वालों में उम्मीद जगी है.
समाजवादी पार्टी ने भी की संजय दत्त पर रहम की अपील, नरेश अग्रवाल बोले- बाकी की सजा से दी जा सकती है राहत.
संजय दत्त को माफी को लेकर विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम ने उठाए सवाल, कहा- बेमतलब है मांग, कानून में माफी का कोई प्रावधान नहीं.
सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने संजय दत्त की माफी पर कहा है कि संबंधित विभाग इस मामले का संज्ञान लेंगे.
जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि अगर संजय दत्त को माफी दी गई तो उसके खिलाफ वो कोर्ट में अपील करेंगे.
बीजेपी नेता बलबीर पुंज ने पूछा है कि आखिर क्यों मिले संजय दत्त को माफी.
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कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा है कि अपील पर राज्यपाल विचार कर सकते हैं.