उच्चतम न्यायालय और दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूसरे सह-आरोपितों को जमानत दे दी थी. इसके मद्देनजर सीबीआई ने शाहिद बलवा की जमानत याचिका का विरोध नहीं करने का फैसला किया था.
कनिमोझी, कुमार, मोरानी, आसिफ और राजीव को दिल्ली उच्च न्यायालय से सोमवार को ही जमानत मिल गई थी, वे आज विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ. पी. सैनी को आज ही जमानत का मुचलका दे पाए.
कनिमोझी के अलावा जिनके रिहाई वारंट जारी किए गए उनमें कलैंगनर टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार, स्वान टेलीकॉम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा, बॉलीवुड फिल्मनिर्माता करीम मोरानी और कुसेगांव फ्रूट्स ऐंड वेजीटेबल्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राजीव अग्रवाल और आसिफ बलवा शामिल हैं.
सुनवाई पूरी होने के बाद कनिमोझी अपने घर चेन्नई जा सकती हैं.
हालांकि जमानत की शर्त यह है कि जब तक 2जी स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई हो रही है तब तक कनिमोझी को दिल्ली में ही रहना पड़ेगा.
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कनिमोझी सहित 6 आरोपियों को जमानत दे दी थी.
2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी द्रमुक सांसद और करुणानिधि की बेटी कनिमोझी तिहाड़ जेल से रिहा हो गई हैं.