केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है. लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जायेगा. जानें क्या है इस लोकपाल ड्राफ्ट की खास बातें...
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जिस लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए हैं या कुछ तब्दीली की गई है.
लोकपाल कमेटी में अध्यक्ष के अलावा 8 अन्य सदस्य होंगे.
लोकपाल कमेटी में 50 फीसदी सदस्य न्यायपालिका से होंगे.
बाकी 50 फीसदी सदस्य अलग-अलग क्षेत्रों से होंगे.
अध्यक्ष कौन हो सकता है, इसका जिक्र किया गया है.
कमेटी का अध्यक्ष केवल न्यायपालिका का ही होगा.
सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अध्यक्ष हो सकेंगे.
लोकपाल के दायरे में होगा प्रधानमंत्री का पद.
लोकपाल कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या होगी 9 जिसमें एक अध्यक्ष होगा.
न्यायपालिका लोकपाल के दायरे से बाहर रहेगी.
प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई के लिए 7 साल की समय-सीमा निर्धारित की गई है.
लोकपाल कमेटी के सदस्यों के लिए 25 साल का अनुभव जरूरी.
मौजूदा प्रधानमंत्री लोकपाल के दायरे से बाहर.