कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने गौहत्या विरोधी अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. कर्नाटक गौहत्या रोकथाम और मवेशी संरक्षण विधेयक 2020 के नाम से पारित हुए अध्यादेश में राज्य में गायों की हत्या, तस्करी, अवैध परिवहन, गायों पर अत्याचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध है.
दिसंबर में विधानसभा में गौहत्या विरोधी बिल पास हुआ था. इस दौरान सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था. विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने आरोप लगाया था कि व्यवसाय सलाहकार समिति की बैठक में बिल पर चर्चा नहीं की गई. हमने चर्चा की थी कि नए बिलों को लागू नहीं किया जाएगा. इस दौरान सदन में नारेबाजी भी हुई थी.
कांग्रेस ने आशंका व्यक्त की थी कि विधेयक पारित होने पर सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा सकता है. दूसरी ओर बीजेपी कहती रही है कि विधेयक उन गायों की रक्षा के लिए है जो हिंदुओं के लिए पवित्र हैं.