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एक और BJP शासित राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून, UP, MP हरियाणा के बाद कर्नाटक में मंथन

मंगलवार को कर्नाटक के पर्यटन मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी. टी. रवि ने कहा है कि शादी के उद्देश्य से किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य में कानून बनाया जाएगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कर्नाटक में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून
  • पर्यटन मंत्री सीटी रवि ने किया इशारा
  • शादी के लिए धर्मांतरण अवैध- इलाहाबाद HC

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद देश के चौथे बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की चर्चा शुरू हो गई है. 

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मंगलवार को कर्नाटक के पर्यटन मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सी.टी. रवि ने कहा है कि शादी के उद्देश्य से किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य में कानून बनाया जाएगा. 

सीटी रवि ने कहा कि ऐसी स्थिति में जब महिलाओं की इज्जत पर हमले हो रहे हैं तो राज्य सरकार चुप नहीं रह सकती है. 

कर्नाटक के मंत्री सी. टी. रवि ने कहा, "जब जिहादी महिलाओं की गरिमा के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं तो सरकार चुप नहीं रह सकती है." उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक विवाह के लिए किए जा रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए सरकार कानून लाएगी. राज्य सरकार जिहादी तत्वों के खिलाफ चुप नहीं रह सकती है.''

उन्होंने कहा कि धर्मांतरण की कोशिश में शामिल किसी व्यक्ति के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और उसे तुरंत सजा दी जाएगी. बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि शादी के लिए धर्मांतरण करना अवैध है. 

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बता दें कि बीजेपी शासित राज्य उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात की. सीएम योगी ने एक रैली में कहा था कि छद्म नाम के आधार पर बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाले सुधर जाएं, नहीं तो जल्द ही उनकी राम नाम सत्य की यात्रा निकलेगी.

फरीदाबाद में निकिता हत्याकांड के बाद हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर और वहां के मंत्री अनिल विज ने भी कहा था कि ऐसे मामलों पर लगाम के लिए कानून लाया जाएगा. मध्य प्रदेश भी ऐसे ही कानून पर विचार कर रहा है. 

 

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