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आजम खान के बेटे को राहत, SC ने जमानत रद्द करने की याचिका को किया खारिज

अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान और उनके बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

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आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम
आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से राहत
  • अब्दुल्ला की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज
  • हाई कोर्ट ने दिया था रिहा करने का आदेश

समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान की जमानत रद्द करने की मांग वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में आजम खान और उनके बेटे को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के फैसले को उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. 

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बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की पत्नी डाक्टर तंजीन फातिमा एवं उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था. आजम खान करीब 11 महीने से बेटे अब्दुल्ला समेत सीतापुर जेल में हैं. उनकी पत्नी विधायक डा तंजीन फातिमा कुछ समय पहले ही जेल से छूटी हैं. फिलहाल, अब सुप्रीम कोर्ट से अब्दुल्ला को राहत मिली है. 

क्या है मामला 

मालूम हो कि अब्दुल्ला खान पर दो जन्म प्रमाण पत्र बनाने का आरोप है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी है. उनपर साल 2017 के चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र देने का आरोप लगा था. अब्दुल्ला के निर्वाचन को चुनौती देते हुए काजिम अली (नेता बहुजन समाज पार्टी) ने कहा था कि 2017 में चुनाव के वक्त आजम खान के बेटे 25 वर्ष के नहीं थे. चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने फर्जी दस्तावेज और झूठा हलफनामा दाखिल किया था.

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इससे पहले सीतापुर जेल में बंद आजम खान को उस वक्त बड़ा झटका लगा, जब जौहर ट्रस्ट की 1400 बीघा जमीन यूपी सरकार के नाम दर्ज हो गई. आरोप है कि इस ट्रस्ट के लिए जमीन खरीदने के बाद शर्तों का पालन नहीं किया गया.  

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