राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) अजित गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान अजित गुट को शरद पवार का फोटो इस्तेमाल ना करने का आदेश दिया है. सुनवाई को दौरान सर्वोच्च अदालत ने अजित गुट से पूछा कि आप उनकी (शरद पवार) तस्वीरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपमें इतना कॉन्फिडेंस है तो अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करें.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार गुट को बिन शर्त एक शपथ पत्र देना होगा. इस शपथ पत्र में अजित गुट को यह वादा करना होगा कि वह आगे से शरद पवार के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे. शरद पवार की तरफ उपस्थित हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र और बुनियादी ढांचे का हिस्सा हैं. अगर हिम्मत है तो अपनी दम पर वोट हासिल करें.
अगले मंगलवार को होगी मामले की सुनवाई
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आप (अजित गुट) उनकी तस्वीरें क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर आपमें इतना आत्मविश्वास है तो अपनी तस्वीरों का इस्तेमाल करें? इस पर अजित पवार के वकील ने कहा कि वे लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं. इस मामले में सुनवाई अब अगले मंगलवार को होगी.
'कोई इस्तेमाल कर रहा है तो उसे समझाएंगे'
कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि उनकी पार्टी शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल नहीं कर रही है. अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसे समझाया जाएगा. उन्होंने कहा,'जब हमने अलग सी भूमिका ली तभी उन्होंने (शरद पवार) उनका फोटो इस्तेमाल न करने की सूचना मीडिया के जरिए दी थी. तब से हम उनका फोटो इस्तेमाल नहीं करते हैं.'
फोटो इस्तेमाल करने के लिए इजाजत जरूरी
अजित पवार ने कहा कि कुछ दिन पहले बारामती में नमो रोजगार मेले का आयोजन किया गया था. उसमें भी उनका फोटो इस्तेमाल नहीं किया गया था. फिर भी यदि कोई फोटो इस्तेमाल कर रहा है तो उसे समझाएंगे. किसी भी जिंदा इंसान के फोटो इस्तेमाल करने के लिए उनकी इजाजत जरूरी होती है.