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महाराष्ट्रः केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आधी रात मिली जमानत, अगले हफ्ते कोर्ट में पेश होने का आदेश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को 'थप्पड़' मारने की बात कहने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) मंगलवार को पहले हिरासत में लिए गए फिर गिरफ्तार कर लिए गए. और आधी रात को उन्हें कोर्ट से जमानत भी मिल गई.

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नारायण राणे को कोर्ट से मिली जमानत (फाइल-पीटीआई)
नारायण राणे को कोर्ट से मिली जमानत (फाइल-पीटीआई)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आधी रात को राणे को मिली महाड कोर्ट से जमानत
  • 30 अगस्त व 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने का आदेश
  • मंत्री को 15,000 रुपये का जमानती मुचलका भरने को कहा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को 'थप्पड़' मारने की बात कह कर गिरफ्तार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) को कोर्ट से जमानत मिल गई है. उन्हें अगले हफ्ते 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है. पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था.

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रत्नागिरी कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने और बॉम्बे हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नारायण राणे को मंगलवार को हिरासत में ले लिया और फिर कुछ देर बाद शाम 5 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया.

इसके बाद नारायण राणे को महाड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और रात करीब साढ़े 11 बजे उन्हें जमानत दे दी गई. राणे को 15,000 रुपये का जमानती मुचलका भरने और 30 अगस्त तथा 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है.

मामले की सुनवाई जज शेखबाबासो एस पाटिल ने की. अदालत ने नारायण राणे को ऐसा कोई अपराध नहीं करने का निर्देश देते हुए पुलिस को केंद्रीय मंत्री की आवाज के नमूने एकत्र करने से पहले सात दिन का नोटिस देने को भी कहा.

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14 दिन की न्यायिक हिरासत

पुलिस ने शुरुआत में पुलिस हिरासत की मांग की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था. इसके बाद अदालत ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया. लेकिन केंद्रीय मंत्री के वकील ने जमानत याचिका लगा दी जिसे बाद में मंजूर कर लिया गया. 

नारायण राणे को मंगलवार को गोलवाली में हिरासत में लिया गया और मंगलवार दोपहर को गिरफ्तारी से पहले रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर पुलिस स्टेशन ले जाया गया. बाद में उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर महाड एमआईडीसी पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर के संबंध में रायगढ़ पुलिस को सौंप दिया गया था.

नारायण राणे की सफाई

इससे पहले दिनभर चर्चा के केंद्र में रहे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने आजतक से खास बातचीत में कहा था, 'वे मुझसे डरते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं. मैंने कुछ गलत नहीं कहा.' उन्होंने अपने थप्पड़ वाले बयान को दोहराते हुए कहा, 'अगर मैं वहां होता तो मैं उन्हें (उद्धव ठाकरे) थप्पड़ मार देता.' उन्होंने कहा कि उस दिन होता तो, ऐसा करता. ऐसा मैंने आज के लिए नहीं कहा था. 

सीएम उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) पर विवादित बयान देने के बाद नारायण राणे के खिलाफ महाराष्ट्र के नासिक, पुणे और महाड़ में FIR दर्ज कराई गई थी. उनके खिलाफ नासिक में आईपीसी की धारा 500, 505 (2) और 153-B के तहत केस दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ चौथा मामला भी दर्ज हो गया था. मुंबई से सटे ठाणे जिला के नौपाडा पुलिस थाने में यह मामला दर्ज हुआ. महापौर नरेश म्हस्के ने यह मामला दर्ज कराया है. धारा 500, 505 (2), 153-B (1)(c)  के तहत मामला दर्ज हुआ है.

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गिरफ्तारी पर भड़की थी बीजेपी

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर आलोचना की थी. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ़्तारी संवैधानिक मूल्यों का हनन है. इस तरह की कार्यवाही से ना तो हम डरेंगे, ना दबेंगे. भाजपा को जन-आशीर्वाद यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन से ये लोग परेशान हैं. हम लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहेंगे, यात्रा जारी रहेंगी.

क्या कहा था राणे ने?

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) ने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दावा किया था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये भूल गए थे कि देश कब आजाद हुआ था. उन्होंने ये भी दावा किया था साल भूलने के बाद उन्होंने अपने सहयोगी से पूछा था. 

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इस पर राणे ने कहा था, 'ये शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि हमें आजाद हुए कितने साल हो गए. अपने भाषण के दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सहयोगी से पूछा था. अगर मैं वहा होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मारता.'

 

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