प बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 7 अक्टूबर को विधानसभा में विधायक पद की शपथ लेने का फैसला किया है. उन्होंने प बंगाल के राज्यपाल को पत्र लिखकर शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहने की अपील की है. हालांकि, इस पत्र के जवाब में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने जो बात कही है, उससे ममता बनर्जी की शपथ में पेच फंसता नजर आ रहा है.
दरअसल, प बंगाल के स्पीकर ने 1 अक्टूबर को राज्यपाल को पत्र लिखकर अपील की थी कि उन्हें राज्यपाल की ओर से ये अधिकार मिले कि वे ममता बनर्जी समेत उप चुनाव में जीते तीनों प्रत्याशियों को शपथ दिला सकें. लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने इस अपील को ठुकरा दिया है.
क्या कहा राज्यपाल ने ?
प बंगाल के राज्यपाल धनखड़ ने अपने जवाब में कहा है कि नए विधायकों को शपथ या सदस्यता के बारे में फैसला चुनाव नतीजों की अधिसूचना जारी होने के बाद किया जाएगा. उन्होंने लिखा, शपथ को लेकर सरकार व स्पीकर द्वारा की गई अपील कानून की गलत व्याख्या पर आधारित है. राज्यपाल ने कहा है कि चुनाव नतीजों की अधिसूचना जारी होने और संबंधित प्राधिकारी द्वारा उन्हें इसकी सूचना भेजने के बाद ही इसपर फैसला लिया जाएगा.
Raj Bhawan response on the administration of Oath/Affirmation to the Members elected to the WBLA in bye-election from 159-Bhabanipur A/C, and the adjourned poll in 56-Samserganj and 58-Jangipur A/Cs held on 30 September, 2021. Once Gazetted Governor would take call. pic.twitter.com/db2tS4pdbY
— Governor West Bengal Jagdeep Dhankhar (@jdhankhar1) October 4, 2021
उपचुनाव में जीतीं ममता बनर्जी
ममता बनर्जी ने भवानीपुर में हुए उपचुनाव में जीत हासिल की है. वे राज्य में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान नंदीग्राम सीट से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई थीं. ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता लेनी जरूरी है. ममता बनर्जी जल्द से जल्द शपथ लेना चाहती हैं. लेकिन राज्यपाल और ममता सरकार में काफी वक्त से तमाम मुद्दों पर टकरार देखने को मिलती रही है.