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निजी क्षेत्र में स्थानीयों को आरक्षण असंवैधानिक! Haryana सरकार के फैसले पर क्यों उठे सवाल?

निजी क्षेत्र में स्थानीयों को आरक्षण असंवैधानिक! Haryana सरकार के फैसले पर क्यों उठे सवाल?

हरियाणा के उद्योग जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि हरियाणा में काम करने वाले 70 प्रतिशत लोग बाहर से आते हैं और सिर्फ 30 प्रतिशत हरियाणा से हैं. लेकिन अब सरकार इसका उल्टा करने के बोल रही है. इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय लोगों को आरक्षण देना संवैधानिक है? क्या राज्य सरकार ऐसा कर सकती है? संविधान के आर्टिकल 19 के मुताबिक हर नागरिक देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह की नौकरी, व्यापार करने का अधिकार रखता है. भारत में राज्यों की नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है. राज्य ऐसा कोई प्रतिबंध लागू नहीं कर सकते जिससे एक से दूसरी जगह जाने, किसी पेशे को अपनाने और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता खत्म होती हो. देखें ये रिपोर्ट.

People associated with the industry of Haryana say that 70 percent of the people working in Haryana come from outside and only 30 percent are from Haryana. Now the government is talking about doing the opposite. But is it constitutional to give reservations to local people in the private sector? Can the state government do this? Watch this report.

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