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आशुतोष महाराज मामले में पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से नोटिस

आशुतोष महाराज अंतिम संस्कार मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार के साथ ही दिव्य जागृति संस्थान को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है.

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आशुतोष महाराज अंतिम संस्कार मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को पंजाब सरकार के साथ ही दिव्य जागृति संस्थान को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 19 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है.

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दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के प्रमुख आशुतोष महाराज एक साल से अधिक समय से क्लीनिकली डेड घोषित किए जा चुके हैं, जबकि उनके भक्त अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं दे रहे हैं. भक्तों का कहना है कि महाराज गहरी समाधि‍ में लीन हैं. हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 15 दिसंबर को तीन अलग-अलग अपील पर सुनवाई करते हुए सिंगल बेंच द्वारा दिए गए दाह संस्कार के आदेश पर रोक लगा दी थी. बेंच ने माना था कि यह मामला महत्वपूर्ण है और सभी पक्ष सिंगल बेंच के फैसले के दाह संस्कार के आदेश पर रोक की मांग कर रहे हैं, इसलिए वह सभी पक्षों को सुनने के बाद इस पर कोई फैसला देंगे.

मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार ने सिंगल बेंच के आदेश को खारिज करने की मांग यह कहते हुए की थी कि इससे कानून व्यवस्था को खतरा पैदा हो सकता है. सरकार ने अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी संस्थान को दिए जाने की मांग की थी. संस्थान ने भी एकल बेंच के आदेशों के खिलाफ दायर अपील में कहा था कि महाराज मृत हैं या समाधि में, इसका निर्णय कोर्ट नहीं कर सकती है. यह महाराज के लाखों अनुयायियों से जुड़ा मामला है. महाराज के कथित पुत्र दिलीप कुमार झा ने भी महाराज के डीएनए टेस्ट की मांग की थी, जिससे वह खुद को उनका पुत्र साबित कर सकें और अपने पिता का दाह संस्कार कर सकें.

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