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इनकम टैक्स मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत, कोर्ट ने रिवीजन पर दोबारा गौर करने के दिए आदेश

नवजोत सिंह सिद्धू की इनकम की गलत असेसमेंट करने और इसके खिलाफ रिवीजन को खारिज किए जाने के इनकम टैक्स कमिश्नर के आदेशों को हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. साथ ही, इनकम टैक्स कमिश्नर को सिद्धू की रिवीजन पर दोबारा गौर करने के आदेश दे दिए हैं.

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नवजोत सिंह सिद्धू को मिली राहत (फाइल फोटो)
नवजोत सिंह सिद्धू को मिली राहत (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • IT विभाग ने सिद्धू की आय में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रूपए जोड़ दिए थे
  • रिवाज़न को भी कर दिया गया था खारिज

हरियाणा हाईकोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत दी है. वर्ष 2016-17 की उनकी इनकम की गलत असेसमेंट करने और इसके खिलाफ रिवीजन को खारिज किए जाने के आदेशों को अदालत ने रद्द कर दिया है. साथ ही, इनकम टैक्स कमिश्नर को सिद्धू की रिवीजन पर दोबारा गौर करने के आदेश दे दिए हैं.

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IT विभाग ने किया था गलत एसेसमेंट

नवजोत सिंह सिद्धू ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि उन्होंने 2016-17 की अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम 9 करोड़ 66 लाख 28 हजार 470 बताई थी. इस रिटर्न को 19 अक्तूबर 2016 को जमा भी करवा दिया था और उन्हें इसकी एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई थी. लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने 13 मार्च 2019 को उन्हें सूचित करते हुए बताया कि उनकी इस दौरान की आय 13 करोड़ 19 लाख 66 हजार 530 रूपए है. इस तरह इनकम टैक्स विभाग ने उनकी आय में 3 करोड़ 53 लाख 38 हजार 67 रूपए और जोड़ दिए थे.

रिवीज़न भी खारिज की गई

सिद्धू ने इनकम टैक्स विभाग द्वारा उनकी आय की गलत अस्सेस्मेंट के खिलाफ इनकम टैक्स कमिश्नर के सामने रिवीजन दायर कर इसे ठीक करने का आग्रह किया. लेकिन इनकम टैक्स कमिश्नर ने इसी साल 27 मार्च को उनकी इस रिजीवन को खारिज कर दिया था. 

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इसी आदेश को सिद्धू ने हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी. हाईकोर्ट ने अब सिद्धू की इस मांग को सही मानते हुए इनकम टैक्स कमिश्नर के 27 मार्च के आदेशों को रद्द कर दिया और सिद्धू की रिवीजन पर दोबारा गौर करने के आदेश इन्कम टैक्स विभाग को दे दिए हैं.

 

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