पंजाब के ड्रग्स मामले में आरोपी शिरोमणि अकाली दल के नेता ब्रिकम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है. आरोपी मजीठिया को बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत और जांच में शामिल होने के निर्देश मिले हैं. इस फैसले ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उपमुख्यमंत्री सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को बड़ा झटका दिया है.
सुनवाई के दौरान पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चन्नी सरकार की तरफ से पी. चिदंबरम और मजीठिया की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी में तीखी बहस हुई. इस बहस के नतीजे के बाद उच्च अदालत ने मजीठिया को अग्रिम जमानत दे दी.
आरोपी मजीठिया ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मोहाली कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जो खारिज हो चुकी थी. उसके बाद मजीठिया ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी.
बता दें कि पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 21 दिसंबर को 2021 को बिक्रम सिंह मजीठिया पर ड्रग्स के मामले में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद से ही बाद से ही बिक्रम मजीठिया फरार चल रहे हैं.
उधर, पंजाब में पावर में आने के बाद से ही कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू लगातार चुनावी रैलियों में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया को गिरफ्तार न करने के मामले में अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. पार्टी प्रधान के बयानों से तंग आकर सुखजिंदर रंधावा ने गृह मंत्रालय छोड़ने तक की पेशकश कर दी थी. वहीं, अकाली दल ने मजीठिया ड्रग्स मामले में दर्ज FIR को सियासत से प्रेरित बताया था.