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Punjab: अमृतसर के दुर्गियाना तीर्थ की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, फिर मिली उड़ाने की धमकी 

अमृतसर में गुरुवार को श्री दुर्गियाना तीर्थ को एक बार फिर से बम से उड़ने की धमकी मिली है. आज सुबह मंदिर के दफ्तर में एक फोन करके कॉलर ने कहा कि मंदिर के प्रधान और कमेटी मेंबर को बम से उड़ा दिया जाएगा. इससे पहले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो पोस्ट कर मंदिर में ताला लगाकर चाभी स्वर्ण मंदिर प्रशासन को सौंपने की चेतावनी दी थी. 

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धमकी मिलने के बाद मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था.
धमकी मिलने के बाद मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था.

पंजाब के अमृतसर में गुरुवार को श्री दुर्गियाना तीर्थ की सुरक्षा को पुख्ता कर दिया गया है. सुरक्षाकर्मियों की संख्या भी बढ़ा दी गई है. हर आने-जाने वाले व्यक्ति की और उनके सामान की तलाशी ली जा रही है. पुलिस का कहना है कि किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है. दरअसल, ये कदम मंदिर को एक बार फिर से बम से उड़ने की धमकी दिए जाने के बाद उठाए गए हैं.

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दरअसल, गुरुवार सुबह मंदिर के दफ्तर में एक करके दूसरी तरफ से बोल रहे कॉलर ने कहा कि मंदिर के प्रधान और कमेटी मेंबर को बम से उड़ा दिया जाएगा. इसके बाद दुर्गियाना मंदिर की तरफ से यह सूचना उच्च अधिकारियों और पुलिस को दी गई. आपको बता दें कि बीते दिन जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था. वहीं, दूसरी तरफ खालिस्तान समर्थक गुरु पतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी थी और कहा था कि मंदिर को ताला लगा दिए जाए. 

हालांकि, राहत की बात यह है कि उसे दिन से लेकर अब तक कोई भी अप्रत्याशित घटना नहीं हुई. दुर्गियाना तीरथ कमेटी की तरफ से पन्नू के खिलाफ शिकायत पुलिस को दर्ज करवाई जा चुकी है. मगर, इस धमकी के बाद मंदिर में और मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के मन में डर का माहौल जरूर बन चुका है. 

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आतंकी घोषित है गुरपतवंत सिंह पन्नू 

बताते चलें कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है. इसके साथ ही उसके आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था वीडियो 

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में पन्नू ने दावा किया था कि अमृतसर के श्री दुर्गियाना मंदिर का हिंदू धर्म में कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है. खालिस्तान समर्थक नेता ने मंदिर प्रबंधन को अपने द्वार बंद करने और चाबियां स्वर्ण मंदिर प्रशासन को सौंपने की भी चेतावनी दी थी. 

पंजाब पुलिस ने इन धाराओं में किया केस दर्ज

पंजाब पुलिस ने कहा कि पन्नू के सोशल मीडिया वीडियो के आधार पर कस दर्ज किया गया है. उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153ए (धर्म, नस्ल के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (विभिन्न धार्मिक, नस्लीय, भाषाई या क्षेत्रीय समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत को बढ़ावा देने वाले बयान देना) और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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