आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान आज हाईकोर्ट ने काफी सख्त रवैया अपना लिया. दरअसल दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की और से अदालत से दरख्वास्त की गई कि मामले की सुनवाई डेली बेसिस पर ना करके फिलहाल के लिए 16 जनवरी तक के लिए टाल दी जाए क्यूंकि उनके वकील विदेश में हैं. इस दरख्वास्त पर कोर्ट ने काफी सख्त रुख अख्तियार करते हुए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आप जिस तरह से इस मामले की सुनवाई के दौरान बहाने करते आ रहे हैं इससे यह साफ है कि आप इस मामले को टालने और ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रहे हैं.
आगे की तारीख दी मगर लगा दिया जुर्माना...
इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी के लिए मुकर्रर तो कर दी लेकिन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान पर 2 लाख रुपए का मुआवजा भी लगा दिया गया. यह मुआवजा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को मामले की सुनवाई टालने और बहानेबाजी करने के लिए लगाया गया है. हाई कोर्ट ने दिव्य ज्योति जागृति संस्था को यह पैसा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट इंप्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के खाते में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं