चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर का चुनाव अब 30 जनवरी को होगा. ये नई तारीख पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सोमवार को दिए गए फैसले के बाद आई है, जिसमें पहले निर्धारित 24 जनवरी की तारीख को रद्द कर दिया गया था. हाईकोर्ट के जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और विकास सूरी की बेंच ने स्थानीय प्रशासन को हिदायत दी कि वे मेयर चुनाव की नई अधिसूचना 29 जनवरी के बाद के लिए जारी करें.
इस बदलाव के संबंध में उपायुक्त (डीसी) निशांत यादव ने नई नोटिफिकेशन जारी की है. नई अधिसूचना के मुताबिक, अब नॉमिनेशन प्रक्रिया दोबारा से शुरू होगी. हालांकि, आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने मेयर उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है.
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आप के मेयर की याचिका पर कोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट का निर्देश आम आदमी पार्टी के पार्षद और वर्तमान चंडीगढ़ मेयर कुलदीप कुमार धालोर द्वारा द्वारा दायर याचिका के बाद आया है. धालोर ने मेयर चुनाव फरवरी में कराने की मांग की थी ताकि वे अपने एक साल का कार्यकाल पूरा कर सकें. उन्होंने यह भी मांग की थी कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं. इसके अलावा, याचिका में वोटिंग प्रक्रिया को गुप्त मतपत्र के बजाय हाथों के उठाकर कराने की भी मांग की गई थी.
वोटों से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद शुरू हुआ था विवाद
धालोर के वकील फेरी सोफत ने बताया कि चूंकि 24 जनवरी को चुनाव होते, तो उनका कार्यकाल एक वर्ष से कम हो जाता. पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 20 फरवरी को धालोर को मेयर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिसमें जनवरी 2024 में हुए चुनाव के परिणाम को रद्द करते हुए बीजेपी उम्मीदवार की जीत को निरस्त कर दिया गया था. तब तत्कालीन पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर मेयर चुनाव में वोटों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था.
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हाईकोर्ट के फैसले के बाद, चंडीगढ़ प्रशासन ने 7 जनवरी को मेयर, वरिष्ठ उपमहापौर और उपमहापौर के पदों के लिए 24 जनवरी को चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की थी, जिसकी नामांकन की आखिरी 20 जनवरी थी. अब नई अधिसूचना के मुताबिक, चुनाव प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी.