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क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा के हत्यारों को कोर्ट ने सुनाई सजा, उम्र कैद के साथ दो-दो लाख का जुर्माना

पंजाब के पठानकोट में क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है. दोषी पाए गए सभी लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. इतना ही नहीं उन पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. साल 2020 में लूटपाट के इरादे से सुरेश रैना के फूफा के घर घुसे लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा के कत्ल के मामले में पठानकोट जिला अदालत ने दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान कर दिया है. इस केस में दोषी पाए गए सभी लोगों को कोर्ट ने उम्र कैद और दो-दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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बता दें कि साल 2020 में पठानकोट के थरियाल गांव में कुछ लोगों ने एक घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था और घर में मौजूद लोगों पर हमला भी कर दिया था. इस घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी जिसमें एक क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा भी थे.

12 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया था केस

हत्या की इस वारदात के बाद शापुरकंडी थाने में 12 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. पठानकोट के जिला कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सभी 12 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और दो-दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

इस केस को लेकर वकील हरीश पठानिया ने कहा कि कत्ल का यह मामला 2020 का है जिसमें दो लोगों की मौत हुई थी. इनमें से एक क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा थे. हैरानी की बात ये थी कि लूट की इस वारदात में कुछ महिलाएं भी शामिल थीं.

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