प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक घाटाले के मामले में सिंभावली शुगर्स लिमिटेड की 109 करोड़ की संपत्ति कुक की है. इस घोटाले में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दामाद का नाम भी शामिल है. इस मामले में कैप्टन के दामाद गुरपाल सिंह से भी सीबीआई पूछताछ कर चुकी है.
बैंक घोटाले के मामले में सिंभावली शुगर्स लिमिटेड, सिंभावली हापुड़ की 109.80 करोड़ की संपत्ति प्रवर्तन निदेशालय ने कुर्क की है. यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत की गई है. इंडिया टुडे को मिली जानकारी के मुताबिक इसमें सिंभावली स्थित जमीन, बिल्डिंग व प्लांट आदि कुर्क किए गए हैं.
सीबीआई ने सिंभावली शुगर्स लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था. कंपनी पर आरोप है कि चीनी किसानों को लोन देने के नाम पर ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स को चूना लगाया गया था. दर्ज एफआईआर के मुताबिक बैंक ने कंपनी को 148.59 करोड़ का लोन दिया था. यह लोन 5762 किसानों को बांटे जाने थे लेकिन कंपनी ने इस रकम को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया.
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, 'केस दर्ज करने के बाद सिंभावली शुगर्स के नोएडा और सिंभावली के ऑफिसों में तलाशी शुरू की थी. जांच में पता चला है कि कंपनी वित्तीय संकट से गुजर रही थी. इसे लेकर कंपनी ने बैंक से लोन के लिए संपर्क किया. कंपनी ने बैंक से 5762 किसानों को ऋण देने के लिए लोन की मांग की. इसके बाद बैंक और कंपनी के बीच 18 जनवरी 2012 को एक MoU साइन किया गया. बैंक ने कंपनी को लोन तो दे दिया. लेकिन कंपनी ने किसानों को लोन नहीं दिया. किसानों के खाते में कोई रकम नहीं आई. ऐसे में लोन की रकम कंपनी को ही लौटाना था, लेकिन कंपनी ने इसे नहीं लौटाया.'
ईडी के मुताबिक लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) में तब्दील हो गया. साथ ही KYC (Know your customer) में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई थी. इसके बाद बैंक ने रिकवरी ट्रिब्यूनल के सामने रिकवरी की गुहार लगाई. जांच में यह भी पता चला कि लोन के लिए ली गई रकम कई दूसरे अकाउंट में भेजी गई. इनका इस्तेमाल पुराने लोन को चुकाने व कंपनी के दूसरे खर्चों में किया गया, जो की लोन की शर्तों का उल्लंघन था. ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 5 के तहत कंपनी की संपत्तियों को जब्त किया गया है.
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