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राम रहीम के खिलाफ दर्ज हुआ केस, संत रविदास और कबीर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप

गुरमीत राम रहीम पर संतर रविदास और संत कबीर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करे आरोप लगा है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने एक वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए संस्था के अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर बयान जारी किया है. उन्होंने पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस दिया और उन्हें तुरंत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है.

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राम रहीम (File Photo)
राम रहीम (File Photo)

डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. राम रहीम पर संत रविदास और संत कबीर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने एक वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए संस्था के अध्यक्ष विजय सांपला के आदेश पर बयान जारी किया है. उन्होंने पंजाब सरकार के अधिकारियों को नोटिस दिया और उन्हें तुरंत एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है.

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NCSC को सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के जरिए पूरी जानकारी मिली. इसके बाद डेरा प्रमुख पर पुलिस ने संत रविदास और संत कबीर के लिए कथित रूप से अनुचित भाषा का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कर लिया. आरोप के मुताबिक राम रहीम के पुराने संबोधन और गलत इतिहास बताने से रविदासिया समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है.

इस बीच आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (पंजाब), डिवीजनल कमिश्नर (जालंधर डिवीजन), पुलिस उप महानिरीक्षक (जालंधर रेंज), डिप्टी कमिश्नर (जालंधर) और वरिष्ठ अधीक्षक से मामले की जांच करने और कार्रवाई के तथ्यों की रिपोर्ट पोस्ट या ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है.

सांपला ने अधिकारियों को चेताया है कि अगर कार्रवाई की गई रिपोर्ट निर्धारित समय के अंदर प्राप्त नहीं हुई तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत आयोग को मिली दीवानी अदालत की शक्तियों का प्रयोग कर सकता है. इस स्थिति में दिल्ली में आयोग के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी कर सकता है.

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बता दें कि रेप और मर्डर के संगीन मामले में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम की चालीस दिन की पैरोल बीते दिनों खत्म हो चुकी है और वह वापस जेल जा चुका है. राम रहीम उत्तर प्रदेश के बागपत में अपने बरनावा आश्रम से रोहतक की सुनारिया जेल भेजा गया. राम रहीम को पुलिस सुरक्षा के बीच जेल ले जाया गया था. राम रहीम को ये पैरोल सतनाम शाह की जयंती मनाए जाने को लेकर मिली थी.

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